SAGAR कलेक्टर, नेताजी का अतिक्रमण हटाकर, एक सप्ताह में हाजिर हों...: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश की नगर पंचायत शाहपुर, जिला सागर के स्थानीय निवासी Advocate Rajendra Singh Lodhi द्वारा Madhya Pradesh High Court, Jabalpur में एक Public Interest Litigation (PIL) दाखिल की गई थी। इस याचिका में नगर पंचायत सीमा और मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण (Encroachments) को हटाने की मांग की गई थी। 

हाई कोर्ट में 5 फरवरी को कलेक्टर को आदेश दिया था

High Court की Division Bench ने 5 फरवरी 2025 को याचिका को Dispose of करते हुए Collector Sagar को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता 15 दिनों के भीतर Collector Sagar को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। साथ ही, Collector Sagar को 60 दिनों के भीतर Encroachments हटाकर High Court में Compliance Report दाखिल करने का आदेश दिया गया था। 

पॉलीटिकल प्रेशर, हाईकोर्ट से पॉवरफुल 

Collector Sagar ने High Court के आदेश को कोई महत्व नहीं दिया और न ही Encroachments हटाए गए। इसके विपरीत, कुछ Farmers से Tehsildar द्वारा Fine वसूला गया, जबकि मुख्य मार्गों पर Encroachments को Political Pressure के कारण नहीं हटाया गया। 

आज याचिका की Compliance Report के लिए Chief Justice Shri Suresh Kumar Kait और Justice Shri Vivek Jain की bench में सुनवाई हुई। Senior Advocate Shri Rameshwar Singh Thakur, Shivanshu Kol, और Roop Singh Marawi ने कोर्ट को सूचित किया कि Collector Sagar ने High Court के आदेश का पालन नहीं किया, न ही Encroachments हटाए, और न ही कोई कार्रवाई की। 

High Court ने पाया कि Collector Sagar द्वारा कोई Compliance Report दाखिल नहीं की गई। इसके बाद, कोर्ट ने State Government को फटकार लगाते हुए Collector Sagar को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर Encroachments हटाकर High Court में Report दाखिल करें और अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हों। 

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