suspicious death की जाँच police officer के अतिरिक्त magistrate कब कर सकता है - BNSS -196

जब किसी व्यक्ति की dead body मिलती है, तब police officer अज्ञात व्यक्ति की dead body को अपनी custody में लेकर investigation प्रारंभ कर देता है। अगर व्यक्ति के किसी relative या नातेदार से संपर्क हो जाता है, तब वह उन्हें सूचित कर देता है और उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, जिनके कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन police investigation के अतिरिक्त क्या SDM, DM या judicial magistrate, metropolitan magistrate भी इस suspicious crime की जाँच कर सकता है, जानिए- 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 धारा 196 की परिभाषा

मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच (Inquiry by magistrate into cause of death)
कोई भी magistrate (Executive Magistrate या Judicial Magistrate) police investigation के अतिरिक्त ऐसे मामले की investigation स्वयं करवा सकता है:
  • किसी स्त्री की death, marriage के seven years के भीतर अज्ञात कारणों से हो गई हो और उस महिला के relatives (माता-पिता, भाई, बहन, संतान आदि) द्वारा complaint की गई हो।
  • कोई व्यक्ति अज्ञात unknown reasons से मर गया हो या missing होकर मृत पाया गया हो।
  • किसी स्त्री के साथ rape किया गया हो और स्त्री की किसी police custody, judicial custody, other custody जैसे hospital, आश्रम, hostel आदि में crime of rape हुआ हो या महिला की मृत्यु उक्त स्थान पर suspicious death हुई हो।
  • उपर्युक्त circumstances में मृत्यु होने पर magistrate police investigation के अतिरिक्त स्वयं जाँच करवा सकता है।

Magistrate या police officer 24 hours के अंदर ऐसी dead body का शारीरिक परीक्षण एवं post mortem करवाएगा। अगर किसी मृत शरीर को दफना दिया गया हो, तब उसे जमीन से निकलवाकर tests (परीक्षण) करवाएगा और मृत्यु के कारण को स्पष्ट करेगा। अगर वह ऐसा परीक्षण नहीं करवाता है, तो कारण स्पष्ट करेगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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