किसी अपराध की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी से मजिस्ट्रेट को प्रतिदिन की जानकारी प्राप्त हो सके और यह पता चल सके कि जाँच की दिशा क्या है, इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 192 के अनुसार जाँच अधिकारी को एक केस डायरी रखनी होगी। इस डायरी का उद्देश्य यह भी है कि न्यायालय, पुलिस अधिकारी की जाँच प्रक्रिया की समीक्षा कर सके, अर्थात् पुलिस अधिकारी किसी अपराध की जाँच में प्रतिदिन क्या कर रहा है, यह संबंधित न्यायालय को पता होना चाहिए।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: धारा 192 की परिभाषा
"जाँच में कार्यवाहियों की डायरी" , "Diary of proceedings in investigation"
किसी अपराध की जाँच करने वाला पुलिस अधिकारी एक केस डायरी रखेगा, जिसमें वह निम्नलिखित जानकारी दर्ज करेगा:
अपराध की सूचना कब प्राप्त हुई।
जाँच कब शुरू की गई।
अपराध से संबंधित कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए।
जाँच कब समाप्त हुई।
कोई दंड न्यायालय, जो अपराध का विचारण कर रहा हो, पुलिस अधिकारी से ऐसी डायरी मँगवा सकता है। हालांकि, पुलिस अधिकारी की केस डायरी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती, कोई आरोपी, वकील, पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता पुलिस से केस डायरी नहीं माँग सकता और न ही उसे देखने का अधिकार है। केवल मजिस्ट्रेट और न्यायालय को ही पुलिस जाँच की केस डायरी देखने और माँगने का अधिकार है।
RTI के तहत केस डायरी:
RTI के तहत केस डायरी की सत्यापित प्रति माँगने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह गोपनीय दस्तावेज होता है और केवल न्यायालय के पास इसे देखने का अधिकार है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें |
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें |
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें |
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें |