मध्यप्रदेश: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए CPCT नियमों में नए निर्देश जारी

Updesh Awasthee
भोपाल, 15 अक्टूबर 2026
: मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति देने के संबंध में नए दिशा-निर्देश व स्पष्टीकरण जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश (क्रमांक-1/1/1/0057/2026/GAD-3-01) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया तथा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) की अनिवार्यता व छूट संबंधी नियमों को स्पष्ट किया गया है। उप सचिव अंकित अस्थाना द्वारा जारी इस आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 

45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को CPCT से छूट: 

चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की गई है। हालांकि, उनके लिए सामान्य कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

02 वर्ष की परीक्षण अवधि: पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को 02 वर्ष की परीक्षण अवधि (Probation) पर रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान कर्मचारी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 1-वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सामान्यतः CPCT प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) की वैधता 07 वर्ष निर्धारित है।
3 वर्ष तक अवधि बढ़ाने का प्रावधान: यदि कोई कर्मचारी 02 वर्ष की परीक्षण अवधि में यह योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि को अधिकतम 03 वर्ष और (कुल मिलाकर अधिकतम 05 वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
मूल पद पर वापसी (प्रत्यावर्तन): यदि कुल 05 वर्ष की परीक्षण अवधि बीत जाने के बाद भी संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त नहीं की जाती है, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस प्रत्यावर्तित (Revert) कर दिया जाएगा।
केवल विभागीय पदोन्नति में लागू: शासन ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही लागू होगी। सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इस छूट का कोई प्रभाव नहीं होगा और उनमें निर्धारित CPCT व डिप्लोमा की अर्हता पूर्ववत अनिवार्य रहेगी।

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मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के बारे में जारी नवीन दिशा निर्देश की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं। 

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